मोदी सरकार ने क़ानून में किया ऐसा बदलाव कि अब सरकारी नौकरियां भी नहीं रहेंगी

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10 अगस्त को, लोकसभा में The Code on Wages, 2017 पेश किया गया है।

इसके लागू होने के बाद, ये सारे Acts अप्रभावी हो जाएंगे-

The Payment of Wages Act, 1936, the Minimum Wages Act, 1948, the Payment of Bonus Act, 1965 and the Equal Remuneration Act, 1976 (Clause 60)

सभी कंपनियों आदि के अतिरिक्त यह, इन सब पर भी लागू होने जा रहा है रेलवे, खानों, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाहों, हवाई परिवहन सेवा, दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा कंपनी या किसी निगम या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सहायक कंपनियां या स्वायत्त निकायों के प्रयोजनों के लिए ठेकेदारों की स्थापना सहित, जैसा कि मामला हो, केन्द्रीय सरकार; (Clause 2(d)) यानि यह अब हर नौकरीपेशा पर लागू होगा।

इसके मुताबिक़, अब पारिश्रमिक (I) घंटे के हिसाब से, या (II) दिन के हिसाब से, या (III) महीने के हिसाब से तय किया जा सकता है।

जो, (ए) समय काम के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर; या (बी) टुकड़े के काम के लिए मजदूरी की एक न्यूनतम दर; के हिसाब से दिया जाएगा. (Clause 6 ) यानि अब नौकरी घंटों या दिन के हिसाब से भी दी जा सकेगी, महीने के हिसाब से पगार की कोर्इ बाध्यता नहीं रह जाएगी।

Clause 9 को 60 के साथ पढ़िए-

पे-कमीशन या wage-revision आदि ख़त्म किए जा रहे हैं।

सरकार एक ‘सलाहकार बोर्ड’ बनाएगी जो पारिश्रमिक तय करेगा।

15 साल से कम उम्र के लोग भी काम पर रखने पर कोई जुर्माना नही होगा (Clause 19.(5))।

किसी को भी केवल 2 दिन के नोटिस पर काम से निकाला जा सकेगा (Clause 17. (2) )।

काम के घंटे कुछ भी तय किए जा सकते हैं (8 घंटे की बाध्यता समाप्त)।

हफ़्ता 6 दिन का होगा, सातवें दिन छुट्टी ( Clause 13. (1))।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद ही किसी ने एेसा draconian कानून कभी सुना होगा।

ILO, इस कानून के सामने एक हास्यास्पद संस्था दिखार्इ दे रही है।

अभी तक तो यह सरकार, मज़दूर का PF अौर बैंक-डिपाज़िट ही हड़प रही थी, अब उसकी ज़िंदगी ही साहूकारों के चंगुल में रखने जा रही है।

(केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इस पूरे कानूनी दस्तावेज को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।)

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