खोरी गांव के मजदूर परिवारों को पुर्नवास योजना में राहत, अमीरों के फार्म हाउस और अतिक्रमण भी होंगे बेदखल

सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के मजदूर परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे पर नगर निगम फरीदाबाद को डायरेक्ट किया है कि 1 सप्ताह के अंदर पुनर्वास की नीति में संशोधन कर उसे नोटिफाई किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेदखल किए गए परिवारों को भोजन एवं आश्रय की तत्काल सुविधा प्रशासन की तरफ से दी जानी चाहिए।

फिलहाल बेदखली पर स्टे संबंधित कोई आदेश नहीं आया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जमीन पर बने हुए फार्महउस एवं किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को न बक्श कर उसे तत्काल बेदखल करने के सख्त आदेश दिए हैं।

दरअसल मजदूर आवाज संघर्ष समिति के साथियों की ओर से यह मांग की गई थी कि पुनर्वास की योजना जो नगर निगम एवं हरियाणा सरकार की ओर से ड्राफ्ट के रूप में तैयार की गई है उसमें कई सारी कमियां है जिसमें सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता है।

साथ ही उस नीति को नोटिफाई करने की जरूरत है क्योंकि बिना नोटिफाई किए यह पुनर्वास की नीति मात्र कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाएगी और किसी को पुनर्वास नहीं मिलेगा।

मजदूर आवास संघर्ष समिति के अनुसार पुनर्वास की नीति में 2021 तक मजदूरों के पास उनके पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली के बिल में से किसी एक दस्तावेज का होना आवश्यक बताया गया है। साथ ही ₹17000 की पहली किस्त मजदूर द्वारा जमा कराई जाना एवं प्रतिमाह ₹2500 की राशि नगर निगम फरीदाबाद को जमा करवाना आवश्यक रूप से निहित किया गया है।

यही नहीं बल्कि बेदखल परिवार को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम के पास जाना पड़ेगा।

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के साथियों ने नगर निगम फरीदाबाद, प्रिंसिपल सेक्रेट्री हरियाणा सरकार एवं डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद को पत्र लिखकर पुनर्वास की नीति में संशोधन करने की गुहार भी लगाई थी किंतु प्रशासन एवं नगर निगम ने इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया।

गौरतलब है कि खोरी गांव के मजदूरों के आवास के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से जमीन से सुप्रीम कोर्ट एवं यूनाइटेड नेशन तक की लड़ाई लड़ी जा रही है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में खोरी गांव के मजदूर परिवारों ने नगर निगम कार्यालय, डीसी कार्यालय तो कभी जंतर मंतर पर जाकर अपनी दुख सरकार के सामने रखा जा चुका है।

7 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खानविलकर द्वारा खोरी गांव की बेदखली के आदेश जारी करने के बाद नगर निगम ने लगभग 5000 से ज्यादा घरों को पिछले सप्ताह में धराशाई कर दिया।

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