व्हाट्सएप्प के डेटा-प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ

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ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ ने व्हाट्सएप्प की आगामी डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि यह नीति भारत के नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन करती है।

हालांकि व्यापक विरोध के बाद व्हाट्सएप्प ने पहले ही अपनी नई पॉलिसी को लागू करने की मियाद 15 मई तक बढा दी है।

याचिका को वकील अबीर रॉय ने तैयार किया और इसे सुप्रीम कोर्ट में वकील नारायण शर्मा ने दाखिल किया है।

संघ ने याचिका में कहा है कि व्हाट्सएप्प द्वारा उपयोगकर्ताओं के डेटा को तीसरे पक्ष और फेसबुक को साझा करना अपने आप में गैरकानूनी है।

क्योंकि व्हाटसएप्प केवल उन उद्देश्यों के लिए सूचना का उपयोग कर सकता है, जो यथोचित रूप से उस उद्देश्य से जुड़े हो, जिसके लिए सूचना दी गई थी।

याचिका दायर

इससे पहले गुरूवार को वकील चैतन्य रोहिल्ला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका में व्यक्ति की ‘राइट टू प्राइवेसी’ का हवाला देते हुए कहा गया था कि इससे किसी भी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

व्हाट्सएप्प की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होने जा रही थी जिसे स्वीकार न करने वाले यूजर्स आगे व्हाट्सएप्प का इस्तेमाल नहीं कर पाते।

व्हाट्सएप्प इससे पहले अपने यूजर्स से पूछ रहा था कि या तो फेसबुक के साथ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति दें या फिर 8 फरवरी के बाद वह एप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

उसका कहना था कि सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए, यूजर्स को नियमों और शर्तो को स्वीकार करना होगा।

अगर यूजर्स सेवा की नई शर्तो को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे एप्प का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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