EPFO की वेबसाइट में गड़बड़ी, उच्च पेंशन स्कीम का नहीं दे रही विकल्प

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट में गड़बड़ी के चलते कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना कारण पड़ रहा है। इसके सम्बन्ध में उच्च पेंशन का विकल्प चुनने में व्यावहारिक समस्याओं का हवाला देते हुए, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पत्र लिखा कर इसकी शिकायत की है।

सीटू ने अपने पत्र के माध्यम से लिंक का पुनर्गठन करने और अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सीटू के महासचिव तपन सेन 3 मार्च को ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव को पत्र लिखकर EPFO के सम्बंधित सभी मुद्दे पर एक व्यापक बयान देने को कहा है। सेन ने पत्र में यह भी लिखा है कि अब तक तीन से अधिक सर्कुलर “पीस-मील” से संबंधित हैं, जिन पहलुओं ने लाभार्थी-पेंशनरों के बीच बहुत भ्रम पैदा किया है।

पत्र में कहा गया है उच्च पेंशन लेने के लिए पेंशनभोगियों/कर्मचारियों के अनुसार दिशा निर्देश बनाये जाने चाहिए।

सेन ने कहा कि उच्च पेंशन के ईस्तमाल करने के लिए ईपीएफओ द्वारा दिए गए लिंक पर सब से पहले यह पूछा जाता है कि क्या ग्राहक ने ईपीएस-95 योजना में शामिल होने के दौरान उच्च पेंशन लाभ का विकल्प चुना था। जबकि ज्यादातर कर्मचारियों ने इसको नहीं चुना था। यही कारण है जो पेंशनभोगी और कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

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दरअसल, जब EPS-95 शुरू किया गया था उस समय योजना में शामिल होने के दौरान किसी ने भी उच्च पेंशन लाभ का विकल्प नहीं चुना था, क्योंकि कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं और नियोक्ताओं की सहमति के बिना स्वतंत्र रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था।

पत्र में लिखा है कि यही कारण है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लिंक में पहले ही नहीं का ऑप्शन चुनना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहले कभी भी उच्च पेंशन लाभ के लिए अपने विकल्प को दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया था।

साथ ही, लिंक उन कागजों का PDF भी अपलोड करने के लिया कहता है जो कि कर्मचारियों और पूर्व पेंशनभोगियों के पास नहीं है।

सेन ने पत्र में लिखा, ” जाहिर है कि कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं क्योंकि जब वे योजना में शामिल हुए तो उन्हें उच्च पेंशन के लिए अपना विकल्प रिकॉर्ड करने का अवसर कभी नहीं मिला।”

गौरतलब है कि ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा 3 मई तक बढ़ा दी है। इसके लावा बीते 20 फ़रवरी 2023 को EPFO ने अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने की नई गाइडलाइन जारी की है।

इसमें पेंशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर और एम्प्लॉयर एक साथ आवेदन कर सकते हैं।

पहले पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15000 प्रतिमाह तय थी। यानी 15,000 की सैलरी तक ही 8.33% का अंशदान पीएफ़ में हो सकता था और उसे उसी के हिसाब से पेंशन मिलती थी।

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