यूएई में खत्म हुआ ‘मिड डे ब्रेक’ नियम, उल्लंघन करने पर था 10 लाख रुपये का जुर्माना

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संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन मंत्रालय ने गर्मी में मजदूरों को राहत देने के लिए बनाया गया ‘ब्रेक’ का नियम 15 सितंबर को खत्म कर दिया गया है।

तपती गर्मी में काम करने वाले मजदूरों को दिन के बीच में कुछ देर आराम देने के लिए यह नियम बनाया गया था।

उल्लंघन किए जाने पर 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। तीन महीने बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है।

तीन महीने के लिए लागू नियम
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने 15 जून से नियम लागू किया था जिसके तहत दोपहर को 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में बाहर मजदूरी का काम करना मना था।

हर साल इस तरह की छुट्टी दी जाती है ताकि चिलचिलाती धूप में काम कर रहे मजदूरों को कुछ राहत मिल सके और गर्मी के मौसम में उन्हें ख्याल रखा जा सके। अनिवार्य ब्रेक के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाए गए।

कुछ कंपनियों को सशर्त छूट
इस साल हीट स्ट्रोक के साथ-साथ कोरोना वायरस की महामारी के बीच मजदूरों की सेहत का ध्यान रखने के लिए भी ऐसा करना जरूरी था।

इस बैन के तहत सिर्फ ऐसी कंपनियों को दिन में काम कराने की छूट थी जिन्हें तकनीकी रूप से इसकी जरूरत थी।

हालांकि, इसके लिए भी कुछ शर्तें लागू थीं। मजदूरों को पीने का साफ ठंडा पानी दिया जाना था। इसके अलावा नमक, नींबू जैसी चीजें भी उपलब्ध कराई जा रही थीं।

उल्लंंघन पर जुर्माना
इसके लिए स्थानीय प्रशासन और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर प्लान पर काम किया।

नए नियम के तहत काम के घंटे भी 8 पर सीमित कर दिए गए और ओवरटाइम के लिए भुगतान भी अनिवार्य किया गया।

इसके तहत प्रति मजदूर कंपनी पर 5 हजार दिरहम का जुर्माना तय किया गया और ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाने पर अधिकतम जुर्माना 50 हजार तय किया गया।

(साभार- एनबीटी)

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