पेंशन सैलरी का ही हिस्सा होता है, पेंशन का अधिकार संवैधानिक हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि पेंशन (Pension) का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार (Constitutional Rights) है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान केवल नियोक्ताओं की मर्जी से नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि पेंशन आस्थगित वेतन है और इसका अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार के समान है।

लाइव लॉ से मिली जानकारी के अनुसार  कोर्ट ने कहा, “पेंशन अब नियोक्ता की मर्जी और पसंद के हिसाब से भुगतान किया जाने वाला इनाम नहीं है। दूसरी ओर, पेंशन आस्थगित वेतन है, जो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के समान है।

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पेंशन का अधिकार, यदि मौलिक अधिकार नहीं है, तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक अधिकार है। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को कानून के अधिकार के बिना इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।”

कोर्ट केरल बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी (KBPS) के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुना रहा था, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक पंजीकृत सोसायटी है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), विविध प्रावधान अधिनियम और कर्मचारी पेंशन योजना को KBPS कर्मचारियों पर लागू किया गया था।

विशेषज्ञ समिति का किया गया था गठन

जल्द ही, मज़दूर संघों ने सरकारी कर्मचारियों और KBPS कर्मचारियों के बीच वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डाला, जबकि यह पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में था।

लेबर कोर्ट के निर्देशानुसार KBPS कर्मचारियों के लिए अलग से पेंशन फंड बनाने की संभावना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

रिपोर्ट में सरकार और राज्य के बजटीय समर्थन के साथ केरल सेवा नियमों के भाग III के तहत प्रदान की गई पेंशन के भुगतान का सुझाव दिया गया। अंततः केबीपीएस कर्मचारी अंशदायी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि विनियम, 2014 को प्रकाशित करने की मंजूरी दी गई।

सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिवक्ता कलीस्वरम राज और टी.एम. रमन कार्थी के माध्यम से पेश हुए और तर्क दिया कि वे पेंशन विनियमों के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्ण पेंशन पाने के हकदार हैं।

दूसरी ओर, वर्तमान कर्मचारी एडवोकेट पी. रामकृष्णन और एडवोकेट शेरी जे. थॉमस के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि पेंशन विनियमों को अधिसूचित करने वाले सरकारी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए कि ईपीएफ योजना अधिक फायदेमंद है।

एडवोकेट लता आनंद केबीपीएस के लिए उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि सोसायटी भारी मुनाफे पर नहीं चल रही है और किसी भी स्थिति में, मौजूदा परिस्थितियों में, सोसायटी द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

जल्द किया जाना चाहिए भुगतान : कोर्ट

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पूर्ण पेंशन का भुगतान तभी किया जा सकता है जब पहले से किए गए योगदान को ईपीएफ संगठन द्वारा वापस किया जाता है या सरकार से देय बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है।

कोर्ट ने पाया कि पेंशन रेगुलेशन के अनुसार, एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के अगले दिन से पेंशन का हकदार हो जाता है। विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो नियोक्ता को पेंशनभोगी को वैध रूप से देय राशि से कम राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाता हो।

कोर्ट ने कहा, “यह सच हो सकता है कि पेंशन फंड के कॉर्पस के एक महत्वपूर्ण हिस्से में ईपीएफ संगठन द्वारा वापस की जाने वाली राशि शामिल है।

तथ्य यह है कि अब तक कोई राशि नहीं चुकाई गई है, यह भी विवादित नहीं है। फिर भी, सवाल यह है कि क्या इस आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से वंचित किया जा सकता है।”

सुप्रीम कोर्ट की मिसालों पर गौर करने पर, जस्टिस अरुण ने कहा कि केबीपीएस जल्द से जल्द पूरी तरह से पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

कोर्ट ने कहा, “पेंशन नियमों को तैयार करने और ईपीएफ पेंशन फंड में योगदान का भुगतान बंद करने के बाद, सोसायटी फंड की कमी की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।”

इसलिए, यह माना गया कि केबीपीएस को अपने लाभ या राजस्व से आवश्यक धन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि ईपीएफ संगठन के साथ विवाद और ईपीएफ अंशदान वापस प्राप्त करने में देरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्र पेंशन का भुगतान न करने के लिए स्वीकार्य बहाने नहीं हैं।

जैसे, सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दी गई।

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