उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली एक सप्ताह की अंतरिम जमानत

उत्तर-पूर्वी दिल्ली  दंगों  से जुड़े मामले में जेल में कैद  जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र  उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत ने  बहन की शादी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे 30 दिसंबर को खालिद को पुनः कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

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इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए कोर्ट में दो हफ्ते के लिए जमानत दिए जाने की अपील दायर की थी। उमर ने 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की जमानत दी है।

खालिद 2020 से जेल में कैद है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था।

इससे पहले अदालत ने 5 दिसंबर को दिल्ली दंगों के एक मामले में उमर खालिद और  ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी को आरोपमुक्त करते हुए कहा था कि आरोप व्यापक साजिश (अंब्रेला कांस्पिरेसी) से जुड़े हैं।

व्यापक साजिश (अंब्रेला कांस्पिरेसी) की अवधारणा की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा था  कि यह एक व्यापक साजिश के तहत रचे गये कई छोटे षड्यंत्रों को एक साथ रखना है। अदालत ने तारिक मोइन रिजवी, जगर खान और मोहम्मद इलियास को भी आरोपमुक्त कर दिया।

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वहीं  दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट (यूएएच) के संस्थापक अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गौरतलब है कि उमर खालिद की इस जमानत के दिल्ली पुलिस सहमत नहीं है। दिल्ली दंगो के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत भी केस चल रहा है। ये दोनों ही आरोपी जमानत के लिए कई दिनों से अदालतों के चक्कर काट रहे थे।

पुलिस का कहना है कि इन दोनों को जमानत मिलने से एक गलत संदेश जाएगा। हालांकि कल 12 दिसम्बर को उमर खालिद को बहन की शादी के अंतरिम जमानत दी गई है।

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