प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत, राज्यों को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू करने का दिया आदेश

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कोरोना महामारी से लेकर लॉकडाउन के चलते तमाम मुसीबतों का सामने कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ को  31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना के हालात बने रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त अनाज बांटने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाए और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी जारी किया है।

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