नोटिस पीरियड पुरा किये बिना अब नौकरी छोड़ना पड़ेगा महंगा

GST

नौकरी मिलना जितना मुश्किल होता था, अब उतना ही मुश्किल उसे छोड़ना भी होने जा रहा है।

कोई भी नौकरी पाने में काफी दिक्कतों का सामना करता है लेकिन अब नौकरी छोड़ने से पहले दस बार सोचना पड़ सकता है।

पहले भी नोटिस पीरियड पुराुेू करने के लिए कहा जाता था, लेकिन लोग उसे बहुत हल्के में लेते थे, अब इसको और कठिन बनाया जाएगा।

वर्करों पर यह कयामत किसी और प्रदेश में नहीं बल्कि  प्रधानमंत्री के गृहराज्य गुजरात में गिरने वाली है।

प्रधानमंत्री के गृहराज्य में गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कंपनियों के हित में एक अहम फैसले लिया है।

जिसके अनुसार  नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी से रिकवरी यानी सैलरी पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूला जाएगा।

आपको बताते चले कि नोटिस पीरियड वह समय होता है जब आप इस्तीफा देकर कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी या फिर फर्ज निभाते हुए कुछ दिन और काम करते हैं।

जीएसटी अथॉरिटी के ताजा फैसले के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है, तो उसके फुल-एंड-फाइनल पेमेंट पर 18 फीसदी लग कट सकता है।

इस संदर्भ में जीएसटी अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा कि, ‘यह रकम जीएसटी एक्ट के तहत हैं न की कर्मचारी छूट के तहत है, लिहाजा नोटिस पीरियड पूरा ना करने की शर्त पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा।

यह चार्ज नोटिस की अवधि में वेतन भुगतान की रिकवरी पर लगेगा.’ प्राधिकरण ने इसे ‘सहन न करने वाला कृत्य’ बताया और कहा कि राशि की वसूली निर्धारित नोटिस अवधि की सेवा के उल्लंघन के बदले में होगी।

इतना ही नहीं, जीएसटी अधिनियम के मुताबिक, कर्मचारी छूट के तहत राशि को कवर नहीं किया जाएगा।

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