EPF का ब्याज न मिलने से हड़कंप, वित्त मंत्रालय ने दी सफाई

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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF खाताधारक को अभी तक ब्याज की रकम नहीं मिली है।

मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और इंफोसिस के पूर्व डायरेक्टर रहे मोहनदास पाई ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इसकी शिकायत की है। जिसे लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है।

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दरअसल मोहनदास पाई ने ट्वीट पर लिखा है कि प्रिय ईपीएफओ, मेरा ब्याज कहां है? उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर लिखा कि सुधार की जरुरत है! नौकरशाही की अक्षमता का खामियाजा आम नागरिक क्यों भुगते? आगे इस ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर मदद की मांग की।

वित्त मंत्रालय की सफाई!

मोहनदास पाई के इसी ट्वीट के जवाब में वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि किसी भी ईपीएफ सब्सक्राइबर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी ईपीएफ खाताधारकों के खाते में ब्याज के रकम को ट्रांसफर किया जा रहा है।

हालांकि,टैक्स नियमों में बदलाव के चलते ईपीएफओ द्वारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है जिसके चलते ये स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा है।

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गौरतलब है कि जून में, केंद्र ने वित्त वर्ष 22 के लिए साल दर साल घटते ब्याज दरों के सिलसिले में सरकार ने साल 2021-22 में जमा हुए Employees’ Provident Fund (EPF) पर 8.1% ब्याज दर की मंजूरी दी थी, जो कि पिछले चार दशक में सबसे कम है। इससे पाँच करोड़ से ज्यादा खाताधारकों की जेब पर असर पड़ेगा।

Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) ने इस साल मार्च में यह निर्णय लिया था कि ब्याज दर को 8.5% से घटा कर 8.1% कर दिया जाए। पिछले दो सालों तक ब्याज दर 8.5% थी जो कि साल 2018-19 के 8.65% से घटा कर किया गया था। इससे कम ब्याज दर आखिरी बार 1977-78 में थी 8%।

क्या होता है EPF?

EPF श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत Employees’ Provident Fund Organization द्वारा चालित मुख्य रिटायरमेंट प्लान है। नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम हो, वह उनका EPF खाता खुलवाए।

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इससे अधिक वेतन वाले भी EPF खाता खुलवा सकते हैं लेकिन उसमें भी पैसे 15,000 रुपए वेतन के हिसाब से ही जमा होंगे। इस खाते में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों की तरफ से बेसिक वेतन का 12-12% जमा होता है।

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