महाराष्ट्रः नवंबर, 2005 से पहले चयनित 26,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

eknath shinde

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नवंबर 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले लगभग 26 हज़ार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हालांकि शर्त ये है कि ऐसे लोगों का चयन नवंबर 2005 के पहले हो गया हो.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से यह जानकारी दी है.

पीटीआई से बातचीत में महाराष्ट्र स्टेट इम्प्लॉइज़ कंफेडरेशन के महासचिव विश्वास काटकर ने बताया, ”कैबिनेट के इस फ़ैसले से राज्य सरकार के उन क़रीब 26 हज़ार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो नवंबर, 2005 के पहले चयनित हो गए थे, पर उन्हें नवंबर 2005 के बाद नियुक्ति पत्र मिला.”

राज्य सरकार का ताज़ा फ़ैसला राज्य की सरकारी और अर्द्ध सरकारी सेवा के कर्मचारियों के हड़ताल करने के बाद आया है. ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे.

हालांकि इस फ़ैसले का वैसे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो नवंबर, 2005 के बाद चयनित होकर सरकारी सेवा में आए.

महाराष्ट्र में 9.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने नवंबर 2005 के पहले सरकारी सेवा ज्वाइन की थी. वे सभी पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के हक़दार हैं.

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