आज से खाना-पीना हुआ महंगा, अब अनाज पर भी देना होगा टेक्स

अनाज एवं अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर आज से GST लागू हो गयी है। आजादी के बाद 75 वर्ष में पहली बार अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी सहित अन्य प्री- पैक्ड अनाज, बीज आदि पर 5 फीसदी GST लगेगा।

खाद्य वस्तुओं पर GST लागू करने के विरोध में शनिवार को अनाज मंडियों के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। जंक्शन, टाउन सहित विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद नहीं हुई।

केंद्र सरकार के इस फैसले ने आम आदमी से ले कर मज़दूरों की जेब पर बड़ा हाथ मारा है।

वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें

जाना एक तरफ घर की रसोई का बजट घरेलू गैस सिलेंडर के बड़े दामों के कारण आसमान छू रहा था, अब आटा, चावल और दाल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार और बढ़ जाएगी।

आज से आटा के दाम 130 रुपए और बनास्पति चावल के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ जायेंगे।

भाष्कर में आई खबर के मुताबिक आटा मिल मालिक राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में गेहूं के आटा का दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं।

http://GST काउंसिल का फैसला: खाना, पढ़ना-लिखना अब और महंगा, शमशान और अस्पताल भी दायरे में

http://नवउदारवादी अर्थनीति का परिणाम है आज का श्रीलंका, भारत के लिए खतरे की घंटी

5 फीसदी GST लगने के बाद उपभोक्ताओं को 2730 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। चावल मिल संचालक अमृतलाल सिंगला के अनुसार वर्तमान में बनास्पति चावल 8 हजार से 9500 रुपए प्रति क्विंटल है।

GST लागू होने के बाद आज से इसके दाम बढ़कर 8400 से 8475 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएंगे। इसी तरह दाल, मैदा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

आजादी के बाद पहली बार लगा टेक्स

व्यापारियों के अनुसार आजादी के बाद देश में पहली बार अनाज सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी पर टैक्स नहीं लगा था।

खाद्य वस्तुओं पर GST लागू करने के विरोध में शनिवार को अनाज मंडियों के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। जंक्शन, टाउन सहित विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद नहीं हुई।

व्यापारियों के मुताबिक 85 फीसदी घरों में 100 में से 70 से 80 प्रकार के सामान अनब्रांडेड प्री पैक्ड होते हैं। ऐसे में GST लगने के बाद एक-एक सामानों की कीमतें बढ़ेगी।

लेबल रजिस्टर्ड नहीं होने पर भी लगेगी GST

व्यापार मंडल जंक्शन के अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल के अनुसार 2017 में GST लागू होने के बाद ज्यादातर खाद्य उत्पाद जो कि रोज़ की जरूरतों में शामिल हैं, इसे GST से अलग रखा गया था।

वर्तमान में सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद अब GST के दायरे में आ जाएंगे। इससे बाजार में महंगाई बढ़ेगी। साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा।

जीएसटी परिषद की बैठक में नॉन ब्रांडेड दाल, अनाज, आटा, चावल, दही आदि खाद्य वस्तुओं पर 5 फीसदी GST लगाने का निर्णय लिया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार दुकानदार खाद्य वस्तु को पहले से पैक करके लेबल लगा कर दुकान पर रखते हैं। इस तरह चाहे वो लेबल रजिस्टर्ड है या नहींउनपर भी GST लग जाएगी।

कुछ जरुरी बातें

  • आटे की बंद पैकिंग थैली खरीदने पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 25 किलो की थैली के पहले 650 रुपए लगते थे अब 682.5 रुपए देने होंगे।
  • दुकानदार GST लगाकर ही अब आटे के नए दाम तय करेंगे। ऐसे में आप पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें।
  • सभी मिल संचालक अपनी फर्म के नाम से पैकिंग में ही चावल और दाल देते हैं। सभी पर टैक्स लगेगा।
  • गेहूं भी बंद पैकिंग में खरीदेंगे तो भी 5 फीसदी GST का भुगतान करना होगा।

(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुकट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.