Alt News के ज़ुबैर रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्रकार को लिखने से नहीं रोका जा सकता

सुप्रीम कोर्ट में Alt News के को-फाउंडर जुबैर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मोहम्मद जुबैर को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है।

साथ ही यह भी कहा कि उस पर दर्ज सभी FIR मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए।

बेंच ने उन्हें ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया।

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उन्होंने कहा, “यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है… एक व्यक्ति को बोलने से मना किया जाए। वह जो कुछ भी करता है, वह कानून के हिसाब से जिम्मेदार होगा, लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए नहीं कह सकते।”

जुबैर पर कुल 7 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वह दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है। ​​​​​​

जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचे थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।

कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी  का संयम से पालन किया जाना चाहिए।

उन्हें 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा।

ट्वीट से जुड़े नई केस की जांच भी दिल्ली पुलिस की टीम ही करेगी।

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