8 लाभ जो कोविड पीड़ित मज़दूर परिवार इपीएफ़ओ स्कीम से ले सकते हैं

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कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) स्कीम के तहत कुछ अहम घोषणाएं की हैं।

मंत्रालय ने इस बारे में बताया, “श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से बढ़ती मौत की घटनाओं को देखते हुए कर्माचारियों में अपने परिवार के लोगों की सलामती को लेकर भय एवं चिंता से निपटने के लिए ESIC और EPFO स्कीम के जरिए कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है।”

इसमें नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किये गये हैं।

लाभ

1.कोविड-19 से मरने वाले ESIC के बीमा धारकों के आश्रितों के लिए पेंशन की सुविधा।

2.ईपीएफओ द्वारा संचालित समूह बीमा योजना – कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत सुनिश्चित 6 लाख रुपये की अधिकतम राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना शामिल है।

3.आईपी के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, वे भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और इसे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार होंगे।

4.बीमित व्यक्ति, जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और कोविड बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित अपने जीवन के दौरान बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90 फीसदी मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह योजना 24 मार्च, 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी।

5.ईपीएफओ की कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत इस योजना के सदस्य की मौत होने पर उनके परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य ईडीएलआई के लाभों को हासिल करने के योग्य होंगे।

6.अब ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं है।

7.मृतक कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ मिलेगा, जो अपनी मौत से पहले एक या अधिक प्रतिष्ठानों में 12 महीने की निरंतर अवधि के लिए सदस्य थे।

8.मंत्रालय ने साथ ही 15 फरवरी 2020 से पहले के प्रावधान के मुताबिक न्यूनतम 2.5 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान बहाल कर दिया है।

शर्तें 

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में  कहा गया है कि इंश्योर्ड पर्सन का ESIC online portal पर कम से कम तीन महीने पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है। पोर्टल पर फैमिली के जितने मेंबर रजिस्टर्ड होंगे उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा।

बीमित व्यक्ति निश्चित तौर पर वेतन के लिए नियोजित होना चाहिए और मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने, जिससे मौत हुई हो, ठीक पूर्ववर्ती एक साल के दौरान कम से कम 78 दिन का अशंदान होना चाहिए।

अतिरिक्त लाभ

आने वाले तीन वर्षों में, एक्चुअरी ने अनुमान लगाया है कि पात्र परिवार के सदस्यों को वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक ईडीएलआई फंड से 2,185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

योजना के तहत मृत्यु के कारण होने वाले दावों की संख्या प्रति वर्ष लगभग 50,000 परिवार होने का अनुमान लगाया गया है।

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