फैक्ट्री मैनेजर ने पत्नी के सामने नाबालिग मज़दूर का किया रेप, ज़हर पिला कर मारने की कोशिश

https://www.workersunity.com/wp-content/uploads/2022/07/FActory-worker-raped-by-manager.jpg

दिल्ली के नागलोई में स्थित जूता फैक्टरी के मैनेजर को वहां काम करने वाली 15 साल की लड़की के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

फैक्टरी मैनेजर ने नाबालिग का बलात्कार करने के बाद ज़हर पिलाने की कोशिश भी की। स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी फैक्ट्री के मैनेजेर 31 वर्षीय जय प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है।

Indian Express कि खबर के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि जय प्रकाश ने पीड़िता को 2 जुलाई को अपनी बीमार पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था और इसके बाद पत्नी के सामने ही उसके साथ बलात्कार किया।

वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें

Mundka fire: Labour unions raise slogans before Central Secretariat

पीड़िता की हालत गंभीर

पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा के मुताबिक, घटना के कुछ दिन बाद जय प्रकाश ने पीड़िता को तब रोका, जब वह घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके मुंह में ज़हरीला लिक्विड डाल दिया, जिससे पीड़िता घर पहुंचने के बाद बेहोश हो गई।

इसके बाद उसे गंभीर हालत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी) समीर शर्मा ने कहा, 5 जुलाई को, आरोपी जय प्रकाश ने पीड़िता को घर जाने के दौरान रोका और जबरन उसके मुंह में कुछ तरल डाला।

पुलिस ने जय प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। हलाकि आरोपी कि मदद करने वाली उसकी पत्नी अभी भी फरार है पुलिस उसकी छानबीन कर रही है।

पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब लड़की के भाई ने 15 जुलाई को पीसीआर कॉल की।

डीसीपी शर्मा ने कहा, आवश्यक कार्रवाई के लिए पीसीआर कॉल को एक महिला सब इंस्पेक्टर को चुना गया था।

पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़िता का एम्स में इलाज चल रहा था और वह बयान देने के लायक नहीं थी, हालांकि शनिवार यानी 16 जुलाई को डॉक्टर ने उसे बयान के लिए फिट घोषित कर दिया।

अधिकारी ने कहा, एक एनजीओ सदस्य की मौजूदगी में आज पीड़िता का बयान दर्ज किया गया।

jharkhand police

पिता ने दी थी आयोग को जानकारी

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने नांगलोई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 376 (बलात्कार) और 34 (सामान्य इरादा) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की है।

इस बीच, उक्त घटना को सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रकाश में लाया, जिन्होंने मामले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

मालीवाल ने कहा कि डीसीडब्ल्यू को 15 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के प्रयास की शिकायत मिली थी। पीड़िता के पिता ने आयोग को सूचित किया कि वह एक जूता फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर है। जहां उसकी बेटी भी काम करती थी। पीड़िता अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है।

उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एक जूता फैक्ट्री में काम करती थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक दिन जूता फैक्ट्री का एक ठेकेदार उसकी पत्नी की बीमारी के बहाने उसकी बेटी को अपने घर ले गया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया।

मालीवाल ने कहा, “उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 5 जुलाई को आरोपी ने उनकी बेटी को जबरन तेजाब पिलाया। नाबालिक कर्मचीरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।”

आयोग ने मामले में दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तार आरोपियों का ब्योरा मांगा है। हालांकि फैक्ट्रियों में नाबालिग से काम कराना जुर्म है, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका पता नहीं चल पाया है।

(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुकट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.